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यूजीसी हेल्पलाइन नं. 1800111656 यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए
महिला हेल्पलाइन नं. 181
आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता नं. 112
 

आंतरिक शिकायत समिति

 
 

डीएसटी में महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर विचार करने के लिए आईसीसी-एसएचडब्ल्यू का गठन

राष्ट्रीय महिला आयोग के अनुदेशों और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के विषय पर विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13 अगस्त, 1997 के निर्णय के कार्यान्वयन में जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में इस विभाग ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में कार्यरत महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर विचार करने के लिए विधिवत रूप से एक शिकायत समिति गठित की थी।शिकायत समिति की संरचना को मौजूदा अध्यक्ष/सदस्य के स्थानांतरण आदि के बाद संशोधित किया गया था। महिला कर्मचारियों के उत्पीड़न की शिकायतों पर विचार करने के लिए विभाग में इस समिति का अब 12 जुलाई, 2017 को पुनर्गठन किया गया है। आईसीसी के अधिनियम और नियमोंभूमिकाकार्यों आदि के संबंध में विवरण नीचे दिए गए हैंः

क्र.सं. शीर्षक विवरण
1. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथामनिषेध और निवारण) अधिनियम और नियम 2013 डाउनलोड[PDF]
2. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर हैंडबुक डाउनलोड[PDF]
3. संपर्क विवरण के साथ आंतरिक शिकायत समिति-विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की संरचना डाउनलोड[PDF]
4. यौन उत्पीड़न विरोधी डाउनलोड[PDF]

 

महिलाओं के मुद्दों पर समय-समय पर जारी किए गए भारत सरकार के आदेशों के अनुसार, आंतरिक शिकायत समिति के रूप में नामित होने के लिए निम्नलिखित वैधानिक समिति का गठन किया गया है। इसे उप-नियमों में शामिल किया जाएगा और महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव/पूर्वाग्रह को समाप्त करने का अधिदेश होगा। समिति सरकार के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के अधिकारों पर आईएसीएस प्रोटोकॉल तैयार करेगी।

क्र.सं. शीर्षक विवरण
1. आईएसीएस समिति के सदस्य लिंक

सभी शिकायतें  internal_complain@iacs.res.in पर भेजी जानी चाहिए।

 

शिकायत प्रक्रिया:

महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत कागज पर लिखकर या ईमेल के माध्यम से internal_complain@iacs.res.in पर भेजी जा सकती है। अधिनियम के अनुसार, पीड़ित महिला कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की लिखित शिकायत आईसीसी (आंतरिक शिकायत समिति) या एलसीसी (स्थानीय शिकायत समिति) के पास कर सकती है (यदि शिकायत नियोक्ता के खिलाफ है), घटना की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर और घटनाओं की एक श्रृंखला के मामले में, अंतिम घटना की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) नियम, 2013 के अनुसार, यदि पीड़ित महिला शारीरिक अक्षमता के कारण शिकायत दर्ज करने में असमर्थ है, तो शिकायत, पीड़ित महिला की लिखित सहमति से, उसके रिश्तेदार, मित्र, सहकर्मी, राष्ट्रीय महिला आयोग या राज्य महिला आयोग के अधिकारी या उस व्यक्ति द्वारा की जा सकती है जिसे घटना की जानकारी है।


महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें दर्ज करने के लिए 24 जुलाई, 2017 को यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक-बॉक्स (शी-बॉक्स) नामक एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली शुरू की। शी-बॉक्स कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें दर्ज करने के लिए केंद्र सरकार (केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों और संस्थानों आदि) के किसी भी कार्यालय में काम करने वाली या जाने वाली महिलाओं को एक मंच प्रदान करने की एक पहल है।

एक बार शी-बॉक्स में शिकायत दर्ज करने के बाद, इसे सीधे संबंधित मंत्रालय/विभाग/पीएसयू/स्वायत्त निकाय आदि की आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) को भेजा जाएगा, जिसके पास शिकायत की जांच करने का अधिकार है। शी-बॉक्स शिकायतकर्ता और नोडल प्रशासनिक प्राधिकारी दोनों को आईसीसी द्वारा की गई जांच की प्रगति की निगरानी करने का अवसर भी प्रदान करता है।

 

यहां क्लिक करें - शी-बॉक्स - ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली